Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme



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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना—

prime minister scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलेंगे। 75,000 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य 125 मिलियन किसानों को कवर करना है, भले ही भारत में उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।

पीएम-किसान योजना कब लागू हुई?

पीएम-किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च किया था।

Prime Minister योजना

PM योजना के तहत, देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। 2,000 रुपये का फंड सीधे किसान/किसान के परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

Prime Minister योजना के लिए योग्य कौन है?

  • जो किसान परिवार जिनके नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं
  • शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान
  • छोटे और सीमांत किसान परिवार
  • सभी संस्थागत भूमि धारक।

पीएम किसान योजना के लिए कौन योग्य नहीं है?

  • संस्थागत भूमिधारक
  • राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
  • उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी योग्य नहीं हैं।
  • इनकम टैक्स भरने वाले
  • संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार
  • डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर
  • 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी
  • पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण कैसे करें
  • किसानों को स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) या एक नोडल अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित) से संपर्क करना होगा।
  • सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को भी शुल्क के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

किसान कॉर्नर


पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट – pmkisan.gov.in पर, ‘farmers’ corner’ नामक एक खंड है। किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे पीएम-किसान डेटाबेस में नाम संपादित भी कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं।

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पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार अनिवार्य है।

आधार के अलावा, नागरिकता प्रमाण पत्र, भूमि के कागजात और बैंक खाते का विवरण संबंधित अधिकारियों को जमा करना होगा।

योजना शुरू होने के बाद से अब तक 12.14 करोड़ किसान परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी किस्त के हिस्से के रूप में, देश भर के 10.27 करोड़ किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये जमा किए गए हैं।

पहले, 5 एकड़ से कम खेती योग्य भूमि वाले किसान इस योजना से लाभान्वित होते थे। हालांकि, सरकार ने अब भूमि के क्षेत्र से टोपी हटा दी है।

ऑल असम स्मॉल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन (AASTGA) ने पूरे भारत में अनुमानित 2.5 लाख में से असम में छोटे उत्पादकों की संख्या 1.3 लाख आंकी है।

कैबिनेट ने संबंधित जिलों में नदी बेसिन से गाद निकालने के लिए उपायुक्तों को आवंटन करने के लिए अधिकृत करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि, नदियों से रेत और पत्थर निकालने के मामले में पर्यावरण और वन विभाग के मौजूदा नियम लागू होंगे।

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