दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप इन सात तरीकों को अपनाकर अपने Income tax को बचा सकते हैं। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले सभी सैलरीड क्लास वाले को देने वाले है। खासकर की आर्टिकल इन सभी क्लास के लिए जिनकी सैलरी स्लिप से इनकम टैक्स कटता है। तो वह किस तरीके से अपना इनकम टैक्स अपनी सैलरी स्लिप से बचा सकते हैं तो इन सभी तरीकों के बारे में जानकारी आज के इस आर्टिकल में दी जाएगी तो सभी चीजों को ध्यान से पढ़ें तभी आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बाकी जो 7 तरीके कौन-कौन से हैं।
वैसे तुम दोस्तों नौकरी करने वालों के लिए सैलेरी स्लिप्स इनकम टैक्स कटना एक आम बात हो चुकी है। लेकिन आप भविष्य के लिए लेविस करके अपना टैक्स बचा सकते हैं तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो कि ना आपके भविष्य के लिए सहायता करेंगे बल्कि सैलरी से कटने वाले हैं टैक्स को भी बचाएंगे। इनकम टैक्स को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है इनकम टैक्स का सेक्शन 80c इसके तहत मिलने वाली छूट से अच्छा खासा इनकम टैक्स यहां पर बचा सकते हैं।
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टैक्स बचाने के 7 स्मार्ट तरीके |
1. किस सेक्शन में आप हेल्थ इंश्योरेंस, एलआईसी PPF और इंडिविजुअल फंड्स मैं निवेश कर कर अच्छा खासा पैसा आप बचा सकते हैं।
2. अब यहां पर टैक्स बचाने का दूसरा तरीका नेशनल पेंशन सिस्टम होता है यानी कि एनपीएस में आप निवेश कर सकते हैं। और यहां पर भी आप को छूट दे जाते हैं।
3. टैक्स बसाने का तीसरा सबसे बड़ा तारीख का सेक्शन 80CCD(2D) के तहत मिलने वाली छूट। इसके तहत आप अलग-अलग पेंशन में निवेश करके आप अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं।
4. चौथा यहां पर ऑप्शन आता है घर खरीदना या फिर बनाने से लिए यदि आपने होम लोन लिया है तो आप सेक्सन 80U के तहत। आप लोन के ब्याज के राशि को दिखाकर। इनकम टैक्स की छूट को हासिल कर सकते हैं इसके अंदर आप लोगों को ₹200000 तक की छूट दे जाते हैं।
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5. इनकम टैक्स को बचाने का पांचवा जो तरीका है वह है सेक्शन 80D के तहत health insurance का प्रीमियम दिखाकर आप टैक्स मैच को हासिल कर सकते हैं अलग अलग इंश्योरेंस की अपनी अलग अलग यहां पर लिमिट्स है लेकिन सेक्शन 80d के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिखाकर छूट पा सकते हैं।
6. छठा जो तरीका है इनकम टैक्स बचाने का सेक्शन 80U के तहत 40 परसेंट वोट और 80% G के तहत छूट दी जाती है यानी कि यदि वह सरकारी कर्मचारी है दिवंग है तो 80U के तहत यह पर छुट दी जाती है, यहां सरकार के द्वारा। और आप इसका लाभ ले सकते है।
7. लास्ट यहां पर आता है 80G के तहत । इसके तहत एक टैक्स पेयर चैरिटी के तहत इनकम टैक्स में छुट में हासिल कर सकते है। यानी कि यदि आपने किसी संस्था को डोनेशन दिया है। तो इस तरीके को कि आप यूज करके अपने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते।
Income tax कितने पर लगता है?
5 लाख से अधिक आय पर घटाई गई टैक्स दर 7.5 लाख रुपये से 10 रुपये की आय पर अब 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर अब 20 फीसदी टैक्स लगेगा | 12.5 लाख रुपये सेin 15 लाख रुपये की आय पर अब 25 फीसदी टैक्स लगेगा. 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स लगेगा |
तो दोस्तों यहां से इनकम टैक्स को बचाने के कुछ 7 तारीख के उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां सभी तरीके जरूर पसंद आए होंगे आप लोगों को यहां तरीके पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों और फैमिली को जरूर से शेयर कीजिए। Income tax